CG Mahtari Vandan Yojana महतारी वंदन योजना की 80 लाख पात्रता महिलाओ का नाम हुआ जारी
महतारी वंदन योजना का लाभ उन महिलाओं को नहीं मिलेगा, जो संपन्न हैं। साथ ही जो सरकारी या फिर अच्छी खासी निजी नौकरी या व्यापार कर रही हैं। बता दें कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश में करीब 80 लाख महिलाओं लाभ देने का विचार किया गया था। बताया जाता है कि करीब 20 प्रतिशत महिलाएं संपन्न वर्ग से हैं। इसके अलावा करीब 15 प्रतिशत महिलाएं सरकारी नौकरी या फिर खुद के व्यावसाय करने वाली हैं। गाइड लाइन इन वर्गों की महिलाओं को शामिल नहीं करने पर आंकड़े कम होंगे।
महिलाओं के लिए सबसे बड़ा चुनावी वादा महतारी वंदन योजन के तहत महिलाओं को 12 हजार रुपए सालाना देने का किया था। भाजपा की सरकार बनने के बाद मंत्रालय में अमली जामा पहनाने का काम जोरों पर चल रहा है। सूत्रों के अनुसार साय सरकार ने अधिकारियों को जनवरी के आखिरी सप्ताह तक इस योजना को हर हाल में लागू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि लोकसभा चुनाव के पहले महिलाओं से किए वादे पूरा कर सकें। बताया जाता है कि साय सरकार के निर्देश के बाद मुख्य सचिव ने महिला एवं बाल विकास विभाग को डाटा कलेक्शन के साथ गाइड लाइन बनाने को कहा। सूत्र बताते हैं कि मप्र में लागू मुख्यमंत्री लाडली योजना तरह ही यहां भी महतारी वंदन योजना की पात्रता रखी जा सकती है।
Mahtari Vandan Yojana
scheme | Mahtari Vandan Yojana |
Announcement | Home Minister Amit Shah |
Benefits | Married woman |
Objective | Providing financial assistance to women |
Amount | 12000 par year |
State | Chhattisgarh |
Application Process | Online / Offline |
Year | 2024-2027 |
Official Website | Click Hare |
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- विवाह प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
महतारी वंदन योजना के पात्रता
- योजना का लाभ लेने के लिए छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना अनिवार्य ।
- इस योजना में विवाहित महिलाएं ही आवेदन कर पाएंगी।
- आवेदक की आयु 23 से 60 वर्ष के बीच रखी जाएगी।
- आवेदन करने वाली महिला के परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाले के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए।
- योजना के अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाएं भी पात्र होंगी।
महतारी वंदन योजना के अपात्रता
- जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो।
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो।
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्यभारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग / उपक्रम/ मण्डल / स्थानीय निकाय में नियमित/स्थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो।
- परंतु मानसेवी कर्मी तथा आउटसोर्सिंग ऐजेसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी।
- जो स्वयं भारत सरकार / राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राशि रूपये 1000/- या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है।
- जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/ विधायक हो।
- जिनके परिवार का कोई सदस्यभारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड/निगम/मण्डल / उपक्रम का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ संचालक/सदस्य हो।
- जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोडकर) हो ।