छत्तीसगढ़ नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई है और छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग द्वारा संचालित की जाती है। यह योजना मूल रूप से राज्य के गरीब श्रमिकों के बच्चों के लिए है जो पैसे के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए अभ्यर्थी के पास बैंक खाता होना अनिवार्य है। सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि उनके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996″ सहपठित “छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तो का विनियमन) नियम 2008” के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद् द्वारा छ०ग० भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित “नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना” में पूर्व में जारी
योजना का नाम | छत्तीसगढ़ नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना |
शुरू की गई | छत्तीसगढ़ सरकार |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://cglabour.nic.in/ |
Categories | Boy Students | Girl Students |
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Class 1st to 5th | ₹ 1,000/- | ₹ 1,500/- |
Class 6th to 8th | ₹ 1,500/- | ₹ 2,000/- |
Class 9th to 12th | ₹ 2,000/- | ₹ 3,000/- |
Graduation (B.A./ B.Sc / B.Com / ITI Diploma etc | ₹ 3,000/- | ₹ 4,000/- |
Post Graduation M.A./ M.Sc / M.Com / Post Graduate Diploma etc | .₹ 5,000/- | ₹ 6,000/- |
Studying in a Graduation Level professional Course | ₹ 6,000/- | ₹ 8,000/- |
Studying for Professional examination at postgraduate level (PhD research work) | ₹ 8,000/- | ₹ 10,000/- |
नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- श्रमिक कार्ड
- निवासी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज़
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना पात्रता
- आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए।
- एक से दो बच्चों को ही लाभ मिलेगा।
- छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए किसी विशिष्ट ग्रेड की कोई आवश्यकता नहीं है
- योजना का लाभ लेने के लिए अंकों की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
- इस योजना के तहत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने वाले छात्रों को इंजीनियरिंग या मेडिकल शिक्षा के लिए कॉलेज/पॉलिटेक्निक या अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश के बाद उस पाठ्यक्रम में न्यूनतम 1 वर्ष तक अध्ययन करना आवश्यक होगा। प्रथम वर्ष छोड़ने की स्थिति में छात्रवृत्ति राशि वापस करनी होगी।
- लाभार्थी को आवेदन की तिथि से पहले एक वर्ष की अवधि में कम से कम 90 दिनों तक निर्माण श्रमिक के रूप में काम करना चाहिए।
नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना पात्रता
- योजना के लाभ हेतु अंको की बाध्यता नहीं होगी ।
- यांत्रिकी या चिकित्सा शिक्षा हेतु महाविद्यालय / पॉलीटेक्निक अथवा अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश पश्चात् इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं की उस पाठ्यकम में न्यूनतम एक वर्ष के अध्ययन की अनिवार्यता होगी, एक वर्ष के बीच सत्र में अध्ययन रोक देने की स्थिति में छात्रवृत्ति की राशि वापस जमा करनी होगी।
- ऐसा मेधावी छात्र/छात्रा यदि अन्य शासकीय विभाग / संस्था की किसी योजनांतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने की पात्रता रखता है तो वह किसी एक योजना का चयन कर सकता है, जो उसके लिए हितकर/लाभप्रद हो, किन्तु किसी भी परिस्थिति में वह दो योजनाओं का एक साथ लाभ नही उठा सकता है।
- यांत्रिकी या चिकित्सा शिक्षा हेतु महाविद्यालय / पॉलीटेक्निक अथवा अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश पश्चात् इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं की उस पाठ्यक्रम में न्यूनतम 01 वर्ष के अध्ययन की अनिवार्यता होगी, 01 वर्ष के बीच सत्र में अध्ययन रोक देने की स्थिति में छात्रवृत्ति की राशि वापस जमा करनी होगी।
- आवेदन की तिथि से पूर्व के एक वर्ष की अवधि में हितग्राही कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत् हो।
योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-
- योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से स्वयं / किसी भी च्वाईस सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
- आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि शैक्षणिक सत्र प्रारंभ दिनांक से 31 दिसंबर तक ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत की जावेगी।