Post Metric Scholarship : पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 31 मार्च तक कर सकते है ऑनलाइन आवेदन
शैक्षणिक सत्र 2023-24 में राजस्थान के मूल निवासी छात्र/छात्राओं के लिए, अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग (पूर्व में विशेष पिछडा वर्ग)/ अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक पिछडा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्धधुगन्तु समुदाय / गिराशी एवं गिश्ती रागुदाय तथा गुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय / निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर संचालित राष्ट्रीय स्तर की राजकीय शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत विद्य ार्थियों द्वारा बेव पोर्टल www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship अथवा एराएराओ पोर्टल पर SCHOLARSHIP SJE APP अथवा गोबाईल ऐप SJED APPLICATIONS को गाष्यग से ऑनलाईन आवेदन करने (कक्षा 11 व 12 के अतिरिक्त ) तथा संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन पंजीयन / अद्यतनीकरण करने हेतु निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जाती है :-
प्रारंभ तिथि | अंतिम तिथि | |
उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत छात्रवृति पोर्टल पर शिक्षण संस्थानों द्वारा नवीन पंजीयन करवाने तथा पूर्व में पंजीकृत संस्थाओं की मान्यता एवं पाठयक्रगवार फीस | 8 सितंबर 2023 | 31 march 2024 |
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति पोर्टल पर विद्यार्थियों के द्वारा ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन | 15 सितंबर 2023 | 15 Marsh 2024 |
आय सीमाः-
(अ) अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अति पिछड़ा वर्ग (पूर्व में विशेष पिछडा वर्ग-SBC) डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछडा वर्ग (EBC), अन्य पिछडा वर्ग (OBC), विमुक्त, ६ तुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु (DNT) तथा गिरासी एवं गिश्ती समुदाय के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 2.50 लाख रु. तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
(ब) डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछडा वर्ग (EBC), अन्य पिछडा वर्ग (OBC) एवं डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घ् तुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु (DNT) में निम्नलिखित 17 श्रेणियों वाले विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे जैसे- वी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री/पुन्न, स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अनाथ बालिका/बालक, विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री/पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयंतलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र, विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री / पुत्र। उक्त श्रेणी के गत परीक्षा में न्यनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी।
(स) मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 5.00 लाख रू. से कम वार्षिक आय सीमा वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं (विभाग द्वारा सूचीबद्ध) में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
आवेदन प्रक्रियाः-
- सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन स्वंय की एस एस ओ आईडी जिसमें विद्यार्थी का आधार भी लिंक्ड हो के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। कृपया, आवेदन की समस्त प्रविष्टियों की पूर्ण जांच एवं संतुष्टि उपरान्त ही आवेदन फाइनल सबमिट किया जावे। एक बार आवेदन सबमिट कर दिए जाने के उपरांत आवेदन में कोई भी संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा।
- जनाधार आई.डी. तथा आधार नम्बर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृति स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।
- सत्र 2023-24 में आवेदन करने के लिए विद्यार्थी को संबंधित शिक्षण संस्थान में उक्त सत्र के अंतर्गत प्रवेशित/अध्ययनरत होना अनिवार्य है।
- छात्र/छात्रा को अपने आवेदन में चालू मोबाईल नम्बर एवं स्वय की ई-मेल आईडी अंकित करनी होगी।
- दस्तावेजः छात्रवृति योजनाओं में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के अधिकांश दस्तावेज जैसे- आय का विवरण, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, गत वर्ष की अंकतालिकाएँ आदि जनाधार/राज ई वोल्ट / डीजी लॉकर से ऑनलाइन ली जायेंगी। साथ ही छात्रवृति आवेदन में वांछित सभी मूल दस्तावेजों तथा फीस रसीद को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- विद्यार्थियों की आधारभूत सूचना व आय विवरण में परिवर्तन: नाम, जाति,
विद्यार्थी का बैंक विवरणः- पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृति राशि उनके स्वयं के बैंक खाते में ही हस्तानांतरित की जावेगी। अतः विद्यार्थी अपने आधार बेस्ड / सीडेड/लिंक्ड बैंक खाते के विवरण को आवेदन करने से पूर्व जनाधार में अनिवार्य रूप से अपडेट करवाना सुनिश्चत करें। विद्यार्थी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है