Raipur 12th Pass Vacancy 2023 : शासकीय कृषि विभाग रायपुर में सचिव माईक्रोवाटरशेड के पदों पर भर्ती
छ.ग. शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र. / 1900 / एफ-02/04/WDC2.0/ 2015 / 14 – 2 रायपुर दिनांक 28.09.2022 में दिये गये निर्देशानुसार WDC – PMKSY2.0 अंतर्गत प्रत्येक माईक्रोवाटरशेड कमेटी में सचिव माईक्रोवाटरशेड (संविदा) के एक पद पर भर्ती हेतु वर्ष 2021-22 में जिले के 01 विकासखंड में कुल 01 परियोजना स्वीकृत है। अतएव निम्नानुसार माईक्रोवाटरशेड में सचिव (संविदा) पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है ।
भर्ती की पद का नाम |
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WDC – PMKSY2.0 अंतर्गत प्रत्येक माईक्रोवाटरशेड कमेटी में सचिव माईक्रोवाटरशेड की भर्ती |
भर्ती की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता |
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12 वीं पास (ब) माईक्रोवाटरशेड क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम / ग्राम पंचायत का निवासी एवं कम्प्यूटर में अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी । |
भर्ती की आयु सीमा |
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आयु सीमा आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होगी। आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी छुट संबंधी आदेश / निर्देश नियुक्ति के लिए भी लागू होंगे । |
1. नियम एवं शर्तें :-
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1. वेतन उपरोक्त संविदा सेवा में एकमुश्त मासिक मानदेय राशि 5000.00 रू. देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जावेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी ।
2. मासिक एक मुश्त राशि का निर्धारण वह होगा, जो छ. ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी (CGSWMA) द्वारा समय समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा लागू किया जावेगा ।
3. आरक्षण – एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु शासन द्वारा यथा निर्धारित राज्य / संभाग / जिला / जनपद / ग्राम पंचायत स्तर पर आरक्षण रोस्टर लागू होगा। आरक्षण रोस्टर अनुसार महिला / भूतपूर्व सैनिक / विकलांग अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होने पर उसी प्रवर्ग के अभ्यर्थी से पद भरे जा सकेंगे ।
4. आयु सीमा आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होगी। आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी छुट संबंधी आदेश / निर्देश नियुक्ति के लिए भी लागू होंगे ।
5. नियुक्ति की अवधि संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष के लिए होगी । WCDC आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का गोपनीय प्रतिवेदन द्वारा आंकलन कर सेवा वृद्धि का निर्णय ले सकेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि परियोजना समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी |
6. अवकाश की पात्रता संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर किया जावेगा। गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकित किया जावेगा। विश्रामावकाश विभागों में कैलेण्डर वर्ष के तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा से लगाया जाएगा ।
7. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ. में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी कि कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण किया गया है परंतु यह प्रावधान सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों पर लागू नहीं होगी ।
8. प्रसूति अवकाश शासन द्वारा संविदा नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी के लिए निर्धारित प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी।
9. प्राप्त आवेदन पत्रों का चयन समिति द्वारा सूक्ष्म जांच कर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार किया जावेगा। तैयार मेरिट सूची से रिक्त पदों के विरूद्ध तीन गुना अभ्यर्थियों को मूल प्रमाणपत्रों की जांच हेतु बुलाया जावेगा तदोपरांत ग्राम सभा द्वारा चयनित / अनुमोदित अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश उप संचालक कृषि सह परियोजना प्रबंधक WCDC द्वारा जारी किया जावेगा ।
10. अन्य शर्तें छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी द्वारा समय समय पर जारी निर्देशानुसार शर्तें मान्य होगें । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे
भर्ती की अधिक जानकारी
नियुक्ति के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना व इसके एवज में एक माह के देतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात, संविदा नियुक्ति की हैसियत से जितनी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिये किसी भी प्रकार का पेंशन, उपादान, मृत्यु लाभ एवं वित्तीय सहायता की पात्रता नहीं होगी ।
किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी रायपुर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा । आवेदन पत्र के साथ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये छ. ग. मूल निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
संविदा नियुक्ति छ.ग. शासन संविदा नियम 2012 में निहित शर्तों के अनुसार की जावेगी । वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक सूची स्व प्रमाणित छायाप्रति आवेदन दिनांक 25/01/2023 को सायं 05.00 बजे तक पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय, उप संचालक कृषि, कृषि विभाग रायपुर (छ.ग.) पिन कोड – 492001 में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए । निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर स्वीकार नहीं किया जावेगा ।
व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे। शासकीय / अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी को अवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियोक्ता का नियुक्ति आदेश पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा अनुभव हेतु निर्धारित अंक प्रदाय किया जाना संभव नहीं होगा ।
रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक उल्लेख करना तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है । अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटि पूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी । ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे । नियुक्ति हेतु सिफारिश कराने वाले किसी भी प्रकार का दबाव डलवाने वाले आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा ।
उपरोक्त वांछित योग्यता न रखने वाले उम्मीदवार आवेदन न करें ऐसे आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा । लिफाफे के उपर आवेदित पद एवं परियोजना / विकासखंड का नाम अवश्य लिखें। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक माईक्रोवाटरशेड समिति हेतु आवेदन करना चाहता है तो प्रत्येक माईक्रोवाटरशेड समिति के लिए पृथक-पृथक आवेदन पत्र जमा करना होगा । आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा दो लिफाफा 25-25 रूपये के डाक टिकट सहित पत्र व्यवहार के लिए संलग्न किया जाना आवश्यक है ।
आवेदन करने की तिथि व प्रक्रिया |
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छ.ग. शासन संविदा नियम 2012 में निहित शर्तों के अनुसार की जावेगी । वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक सूची स्व प्रमाणित छायाप्रति आवेदन दिनांक 25/01/2023 को सायं 05.00 बजे तक पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय, उप संचालक कृषि, कृषि विभाग रायपुर (छ.ग.) पिन कोड – 492001 में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए । निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर स्वीकार नहीं किया जावेगा उपरोक्त वांछित योग्यता न रखने वाले उम्मीदवार आवेदन न करें ऐसे आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा । लिफाफे के उपर आवेदित पद एवं परियोजना / विकासखंड का नाम अवश्य लिखें। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक माईक्रोवाटरशेड समिति हेतु आवेदन करना चाहता है तो प्रत्येक माईक्रोवाटरशेड समिति के लिए पृथक-पृथक आवेदन पत्र जमा करना होगा । आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा दो लिफाफा 25-25 रूपये के डाक टिकट सहित पत्र व्यवहार के लिए संलग्न किया जाना आवश्यक है । |
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