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Ration Card CG New Form: छत्तीसगढ़ में घर बैठे कर सकेंगे राशनकार्ड का नवीनीकरण , ऐसे करना होगा आवेदन, जानिए कितनी देनी होगी फीस

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Ration Card CG New Form: छत्तीसगढ़ में घर बैठे कर सकेंगे राशनकार्ड का नवनीकरण , ऐसे करना होगा आवेदन, जानिए कितनी देनी होगी फीस

राशनकार्ड नवीनीकरण हेतु समय-सीमा राज्य शासन के निर्देशानुसार राशनकार्डों के नवीनीकरण की कार्यवाही 29.02.2024 तक पूर्ण किया जाना है, अतः आवेदन की प्राप्ति तथा नवीनीकृत राशनकार्ड प्रदाय हेतु निम्नानुसार समय-सीमा निर्धारित की जाती है –

  • हितग्राही द्वारा आवेदन की समय-सीमा दिनांक 25.01.2024 से 15.02.2024 तक होगी।
  • हितग्राही को राशनकार्ड का प्रदाय दिनांक 01.02.2024 से 29.02.2024 तक किया जावे।
  • जिला स्तर से लेकर उचित मूल्य दुकान स्तर तक उपरोक्त समय-सीमा में कार्यवाही पूर्ण करने हेतु समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर ली जावे।
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राशनकार्ड नवीनीकरण हेतु प्रकिया

  • राशनकार्डधारियों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए राशनकार्डों के समयबद्ध नवीनीकरण हेतु आवेदनों की प्राप्ति खाद्य विभाग द्वारा तैयार एप्प के जरिये की जावेगी। यह एप्प हितग्राही द्वारा अपने मोबाईल में अथवा उचित मूल्य दुकानों में संधारित टैबलेट अथवा दुकान संचालक के पंजीकृत एन्ड्रॉयड मोबाईल में डाउनलोड कर इसके जरिये आवेदन की प्रस्तुति की जा सकेगी।
  • नवीनीकरण आवेदन हेतु एप्प राशनकार्ड का नवीनीकरण का आवेदन खाद्य विभाग द्वारा तैयार एप्प के माध्यम से किया गया है। यह एप्प हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाईट (https://khadya.cg.nic.in/) से डाउनलोड किया जा सकेगा।
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हितग्राही द्वारा स्वयं नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुति की प्रकिया –

  • राशनकार्डधारी द्वारा अपने एन्ड्रायड मोबाईल फोन में स्वयं खाद्य विभाग के एप्प को डाउनलोड करने के उपरांत इसके जरिये राशनकार्ड के प्रथम पृष्ठ में पूर्व से उपलब्ध क्यूआर कोड को स्कैन कर नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।
  • राशनकार्ड के क्यूआर कोड को स्कैन करते ही राशनकार्ड नंबर मुखिया का नाम, पति/पिता का नाम लिंग, आयु, राशनकार्ड का प्रकार, उचित मूल्य दुकान का कमांक तथा राशनकार्ड में दर्ज समस्त सदस्यों की जानकारी सहित इनके ई-केवायसी की स्थिति एप्प के जरिये विभागीय डेटाबेस से तत्काल प्रदर्शित हो जावेगी। हितग्राही के राशनकार्ड में शामिल पीडीएफ में क्यूआर कोड अपठनीय होने की स्थिति में हितग्राही द्वारा अपने राशनकार्ड कमांक तथा मोबाईल नंबर को एप्प में दर्ज किया जा सकेगा तथा उसके द्वारा दर्ज मोबाईल नंबर एवं राशनकार्ड में दर्ज मोबाईल नंबर समान होने की स्थिति में नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।
  • चूंकि वर्तमान में समस्त राशनकार्डधारी सदस्यों के ई-केवायसी की कार्यवाही प्रचलित है, अतः राशनकार्ड में शामिल मुखिया अथवा परिवार के किसी भी सदस्य के ई-केवायसी का कार्य पूर्ण होने की स्थिति में आवेदक एप्प द्वारा प्रदर्शित ‘नवीनीकरण हेतु आवेदन’ के बटन को क्लिक कर आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यह कार्यवाही पूर्ण होते ही एप्प के जरिये आवेदक को उसके आवेदन को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने संबंधी जानकारी तथा 30 दिवस के भीतर नवीनीकृत राशनकार्ड जारी होने संबंधी सूचना प्राप्त हो जावेगी। शेष आगामी कार्यवाही वर्तमान में राशनकार्ड जारी करने हेतु प्रकिया के अनुसार पीडीएफ निर्माण, राशनकार्ड में प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर के उपरांत नवीनीकृत राशनकार्ड जारी किया जावेगा।

दुकान संचालक के माध्यम से आवेदन प्रस्तुति की प्रकिया –

  • सर्वप्रथम उचित मूल्य दुका संचालकों को खाद्य विभाग के मोबाईल एप्प को अपने टेबलेट में डाउनलोड कर अपनी दुकान की आईडी को पंजीकृत करना होगा, जिस हेतु दुकान संचालकों को उनके पंजीकृत मोबाईल नंबर में ओटीपी नंबर भेजकर सत्यापन किया जावेगा। उचित मूल्य दुकान संचालक के सफलतापूर्वक पंजीयन के उपरांत उसके दुकान से संलग्न सभी राशनकार्डधारियों तथा इसमें शामिल सदस्यों की जानकारी नवीनीकरण हेतु उपलब्ध हो जावेगी। दुकान संचालक द्वारा उपरोक्त कार्यवाही नेटवर्क कनेक्टिविटी वाले क्षेत्र में ही किया जा सकेगा।

राशन की पात्रता

राशनकार्ड नवीनीकरण अवधि में किसी भी हितग्राही को पात्रतानुसार राशन सामग्री के वितरण से इंकार नही किया जावेगा तथा इस अवधि में उसके द्वारा प्रस्तुत पुराने राशनकार्ड के आधार पर राशन सामग्री का वितरण किया जावेगा।

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राशनकार्ड का वितरण

  • स्थानीय निकायों द्वारा सामान्य राशनकार्ड को छोड़कर शेष समस्त नवीनीकृत राशनकार्ड निःशुल्क प्रदाय किया जावे जबकि सामान्य राशनकार्ड 10 रूपये प्रति कार्ड की राशि सहित हितग्राही को प्रदाय की जावेगी। जिला प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत/नगरीय निकायवार नये राशनकार्डों का वितरण कराया जावे तथा इस हेतु निम्नलिखित प्रकिया का पालन किया जावे
  • ग्राम पंचायत/नगरीय निकायवार राशनकार्ड के वितरण हेतु पंजी तैयार की जावे जिसमें जारी किए जाने वाले राशनकार्ड से संबंधित मुखिया का नाम, राशनकार्ड कमांक, पुराने राशनकार्ड समर्पित कराने की जानकारी सहित हितग्राही के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जावे। ध्यान रखें कि वर्तमान में प्रचलित पुराने राशनकार्डों को समर्पित कराकर ही नवीनीकृत राशनकार्ड जारी किया जावे।
  • प्रत्येक ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय में वितरित नवीनीकृत राशनकार्ड की जानकारी स्थानीय निकायों के माध्यम से खाद्य विभाग की वेबसाईट में नियमित रूप से दर्ज कराई जावे ताकि वितरित राशनकार्डों की प्रगति की अद्यतन जानकारी मॉनिटरिंग हेतु प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध हो जावे।

ऑनलाइन आवेदन के फायदे:

  • घर बैठे आवेदन करने की सुविधा
  • लंबी लाइनों में लगने से बचत
  • समय की बचत
  • पारदर्शिता में वृद्धि

ऑनलाइन आवेदन के फायदे:

  • घर बैठे आवेदन करने की सुविधा
  • लंबी लाइनों में लगने से बचत
  • समय की बचत
  • पारदर्शिता में वृद्धि

ध्यान दें:

  • राशन कार्ड के लिए आवेदन करने से पहले पात्रता मानदंडों को अवश्य पढ़ें।
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों को इकट्ठा करके रखें।
  • आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचें।

ध्यान दें:

  • राशन कार्ड के लिए आवेदन करने से पहले पात्रता मानदंडों को अवश्य पढ़ें।
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों को इकट्ठा करके रखें।
  • आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचें।

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