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Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana: सरकार किसानो को दे रही है सालाना ₹10,000 रुपयो की आर्थिक सहायता

Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana: MP सरकार किसानो को दे रही है सालाना ₹10,000 रुपयो की आर्थिक सहायता

कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने, कृषि में उन्नत तकनीक का उपयोग करने, किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य को पूरा करने तथा राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इसी माह से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना प्रारंभ की गई है। सितंबर 2022। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमपी के सभी गरीब किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की गई है। इस महत्वपूर्ण योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और उन्हें खेती के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराना है। कई बार किसानों को खेती को बनाए रखने के लिए पैसों की जरूरत होती है, जिसके लिए किसान कल्याण योजना शुरू की गई है.

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने, कृषि के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करने, किसानों की आय बढ़ाने और राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की अवधारणा को पूरा करने के लिए है।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक योजना है, जो किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 4,000 रुपये की दो किस्तों में कुल 8,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2020 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर की गई थी।

Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana
Yojana NameMukhyamantri Kisan Kalyan Yojana
Vibhag NameAgriculture and Revenue Department Government
Starting Date25 September 2020
Application ProcessOnline & Offline
Planning areaUrban and Rural
Application feeNot Applicable
budget₹2,400 crore
Link for online applicationhttp://saara.mp.gov.in/
Update date16/11/2023 15:30:22 PM

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना पात्रता

  • आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक किसान होना चाहिए।
  • आवेदक को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
  • आवेदकों के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए जिस पर वे खेती कर रहे हैं।
  • आवेदक गरीब किसान होने चाहिए ताकि उन्हें खेती के लिए वित्तीय सहायता मिल सके।
  • किसान का नाम कृषि विभाग के भू-अभिलेख में दर्ज होना चाहिए।
  • किसान के पास अपनी जमीन का मालिकाना हक होना चाहिए।
  • किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • किसान का परिवार गरीबी रेखा से नीचे नहीं होना चाहिए।

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