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Veterinary Assistant Recruitment: पशु चिकित्सा सहायक के पदों पर निकली सीधी भर्ती

Veterinary Assistant Recruitment: पशु चिकित्सा सहायक के पदों पर निकली सीधी भर्ती

बीजापुर अन्तर्गत विभागीय पशु चिकित्सा संस्थाओं में पशु चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढीकरण / विभागीय / केन्द्रीय योजनाओं के शतप्रतिशत कियान्वयन करने हेतु रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में स्थानीय व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन के व्दारा डी०एम०एफ० मद के अन्तर्गत पशु चिकित्सा सहायक शल्यक्ष के पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

Veterinary Assistant Recruitment

Veterinary Assistant Recruitment : पशु चिकित्सा सहायक के पदों पर निकली सीधी भर्ती

जिसके लिए इच्छुक पात्र उम्मीदवारों को कार्यालय उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, बीजापुर जिला- बीजापुर (छ0ग0) में दिनांक 31-12-2022 को सायं 5.30 बजे तक संबंधित पद के विरूद्ध भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं आवश्यक दस्तावेजों की आवेदन पत्र का एक सेट स्व प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ निर्धारित समय तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। संविदा भर्ती हेतु रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

भर्ती की विभाग का नाम

कार्यालय उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें बीजापुर, जिला- बीजापुर (छ0ग0) ( फोन नम्बर 07853-2200035 मोबाईल नम्बर 9425216498 ई-मेल [email protected]) E-mail: [email protected] क्रमांक, बीजापुर, दिनांक 01/12/2022

भर्ती की पद का नाम

पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के पदों पर भर्ती

भर्ती की शैक्षणिक योग्यता

किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से B.VSc. & AH. की उपाधि प्राप्त होनी चाहिए

भर्ती की आयु सीमा

आवेदन की आयु दिनांक 31-12-2022 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम् 35 वर्ष होना चाहिए । आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु लागू आरक्षण नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जावेगी ।

चयन प्रक्रिया:-

(1) पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ पद हेतु शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 75% अंक एवं अनुभव के लिए अधिकतम 05 अंक ( प्रत्येक वर्ष हेतु 01 अंक, जो अधिकतम 05 वर्षों के लिए ही होगा। शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थाओं के कार्यानुभव ही मान्य होगें निर्धारित हैं 20 अंक साक्षात्कार के होगें

(2) पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ पदों हेतु अंतिम चयन सूची, शैक्षणिक योग्यता के प्राप्ताको के प्रतिशत का 80% अंक एवं अनुभव के आधार एवं साक्षात्कार प्राप्त अंको को वरियता के आधार जोड़कर बनाई जाएगी

आवश्यक शर्ते :-

(1) सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार के भत्ते / सुविधायें देय नहीं होगें ।

(2) पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ पदों पर नियुक्ति हेतु बीजापुर जिले के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी। जिले के मूल निवासी अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में बस्तर संभाग के अन्य जिलों के अभ्यर्थियों से चयन की कार्यवाही की जावेगी बस्तर संभाग से अभ्यर्थी न मिलने की स्थिति में राज्य के अन्य जिलों से चयन की कार्यवाही की जावेगी ।

(3) भर्ती के संबंध में समस्त जानकारियों, बीजापुर जिले की NIC की बेबसाईट www. Bijapur.gov.in पर अपलोड एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय के सूचना पटल पर भी चरपा की जावेगी

(4) प्रशासकीय कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में पदों की संख्या घटाई व बढाई अथवा भर्ती निरस्त की जा सकती है।

(5)संविदा अवधि केवल 01 वर्ष के लिए होगी कार्य मूल्यांकन सत्ताध स्थिति में अवधि में वृद्धि की जा सकती है। भविष्य में विज्ञापित पदों पर सीधी भर्ती होने की स्थिति में संविदा स्वतः निरस्त माने जाएगे अथवा दूसरे स्थान पर कार्य करने हेतु निर्देशित किया जावेगा

(6) प्रतीक्षा सूची की वैधता केवल 01 वर्ष रहेगी । इस समयावधि में स्वीकृत नये पद अथवा त्याग-पत्र या किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी इसी प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा ।

(7) आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों को अच्छी तरह से नस्तीबद्ध किया जावे तथा पृष्ठ क्रमांक भी अंकित करें। आवेदन पत्र निर्धारित कम में ही व्यस्थित करें आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में 2 निवास प्रमाण-पत्र 3 आरक्षित वर्ग की स्थिति में जाति प्रमाण-पत्र एवं 4. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, 10वीं / 12वीं के
मार्कशीट सहित 5 अनुभव प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्र ) ।

(8) एक से अधिक पदों में भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिये पृथक पृथक आवेदन पत्र जमा करना होगा ।

(9) अभ्यर्थी आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वंय का नवीनतम् पासपोर्ट आकार का फोटो चस्पा कर स्व-प्रमाणित करें एवं आवश्यक सभी प्रमाण-पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करें।

(10) शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था अथवा निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को उन संस्थाओं के नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा. अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा ।

(11) आवेदन की आयु दिनांक 31-12-2022 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम् 35 वर्ष होना चाहिए । आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु लागू आरक्षण नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जावेगी ।

(12) भर्ती प्रक्रिया के दौरान जिला प्रशासन व्दारा नियम एवं शर्तों में परिवर्तन होने पर आवेदकों को मान्य होगा ।

(13) भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार जिलाधीश कलेक्टर, जिला- बीजापुर को होगा, जो सभी आवेदकों को मान्य एवं बंधनकारी होगा ।

(14) चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात् किसी भी समय नोटिस देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार उक्त अभ्यर्थी को त्याग पत्र 2/5 देने के पूर्व 01 माह पूर्व सूचना देना होगा अथवा एक माह का वेतन जमा करना अनिवार्य होगा ।

(15) एक माह से अधिक अवधि तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये जाने पर सेवाएँ स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी ।

(16) संविदा अवधि में किसी भी प्रकार का धरना / हडताल इत्यादि में जाने की अनुमति नहीं होगी । धरना / हड़ताल करने पर नौकरी से वंचित करने का अधिकार जिलाधीश / कलेक्टर जिला- बीजापुर को होगा ।

( 17 ) पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ का छ0ग0 पशु चिकित्सा परिसर में जीवित पंजीयनप्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । जीवित पंजीयन नहीं होने की स्थिति में आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जावेगा ।

(18) संविदा नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने के 10 दिनों के अन्दर, प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड से फिटनेस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । अन्यथा नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी ।

(19) विज्ञापन से लेकर संविदा नियुक्ति तक ही समस्त प्रक्रिया का जिला प्रशासन / विभाग का शतप्रतिशत एकाधिकार सुरक्षित रहेगा जिसके तहत किसी भी विवाद / सुधार की स्थिति में संविदा नियुक्ति विज्ञापन / प्रक्रिया को निरस्त किया जा सकेगा इस संबंध में जिला प्रशासन का निर्णय अंतिम व मान्य होगा । इस संबंध में किसी भीतरह का पत्राचार मान्य नहीं किया जायेगा ।

(20) प्रथम स्वीकृत पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के 05 पद स्वीकृति के आधार पर 01 वर्ष की अवधि होगी, जिससे जिला प्रशासन की अनुमति / स्वीकृति से गुणदोषों / योजना के शत प्रतिशत कियान्वयन के आधार पर बढ़ाया जाना प्रस्तावित है ।

(21) राज्य शासन व्दारा निर्धारित रीति से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणियों के लिए रिक्तियों की आरक्षण अनुसार एवं जिला कलेक्टर बीजापुर के अनुमति से चिन्हांकन / चयन की कार्यवाही की जावेगी ।

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