Mahtari vandana yojna form kaise bhare : मोबाइल से भरे महतारी वंदना योजना ऑनलाइन फॉर्म
महतारी वंदना योजना ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें:
महतारी वंदना योजना भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ महिला नागरिकों के लिए शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत, 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं पेंशन के लिए आवेदन कर सकती हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई महतारी वंदन योजना एक महिला सशक्तिकरण योजना है। इस योजना के तहत, राज्य की सभी विवाहित महिलाओं को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। इस योजना से महिलाओं को अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विकास करने में मदद मिलेगी।
ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए:
- आधिकारिक वेबसाइट: https://mahtarivandan.cgstate.gov.in/ पर जाएं।
- “नया पंजीकरण” लिंक पर क्लिक करें।
- आधार नंबर दर्ज करें और “ओटीपी प्राप्त करें” पर क्लिक करें।
- अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें।
- “आगे बढ़ें” पर क्लिक करें।
- फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें:
- नाम
- पिता का नाम
- जन्म तिथि
- पता
- बैंक खाता विवरण
- आय प्रमाण
- अन्य दस्तावेज
- “सत्यापन” टैब पर क्लिक करें।
- आधार नंबर और ओटीपी दर्ज करें।
- “सत्यापित करें” पर क्लिक करें।
- “समीक्षा और जमा करें” टैब पर क्लिक करें।
- फॉर्म की समीक्षा करें और “जमा करें” पर क्लिक करें।
इस पोस्ट के माध्यम से आपको महतारी वंदन योजना में किस प्रकार से आवेदन कर सकते है इसमें पोस्ट के माध्यम से पात्रता , आवश्यक दस्तावेज और पूरी जानकारी बताया जायेगा | छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो राज्य की महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
महतारी वंदन योजना उद्देश्यों
इस योजना से महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण स्थिति मजबूत होगी। उन्हें अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में खर्च करने के लिए धन उपलब्ध होगा। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। महतारी वंदन योजना के माथ्यम से महिलाओ को जीवन यापन करने में आसानी आयेगा | इस योजना से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। उन्हें अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने निर्णय लेने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी। इस योजना से महिलाओं को सामाजिक न्याय मिलेगा। उन्हें पुरुषों के समान अधिकार और अवसर प्राप्त होंगे।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- विवाह प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
महतारी वंदन योजना पात्रता
- विवाहित महिलाओं का 2 वर्ष पूर्व विवाह पंजीयन होना अनिवार्य होगा।
- अविवाहित, परीतक्ता, विधवा महिलायें इस योजना के लिये पात्र नहीं होंगे।
- ऐसे विवाहित महिलायें जिनकी दो से अधिक संताने है यह इस योजना हेतु पात्र नहीं होगे।
- ऐसे बी.पी.एल. परिवार जिनकी वार्षिक आय 15,000 रु से अधिक है यह इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे।
- अन्य किसी भी शासकीय योजना का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी महिला इस योजना के लिये पात्र नहीं होगे।
- परिवार में कोई भी व्यक्ति यदि शासकीय सेवा, संविदाकर्मी या नियमित दैनिक वेतन भोगी होगे उस परिवार की महिलाये इस योजना के लिये पात्र नहीं होंगे।
- महिला स्व-सहायता समूह या वह महिलाये जो किसी योजना के तहत अनुदान या ऋण प्राप्त कर चुके हैं ये इस योजना हेतु पात्र नहीं होगे।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही परिवार की महिलायें योजना के लिये पात्र नहीं होगे।
- तेंदूपत्ता संग्राह परिवार जिसे तेंदूपत्ता बोनस प्राप्त होता है यह इस योजना हेतु पात्र नहीं होगे।
- भूमिहीन खेतिहर मजदूर जिसे मजदूर कल्याण योजना के तहत राशि प्राप्त होती है यह इस योजना के लिये पात्र नही होगे।
महतारी वंदन योजना के अपात्रता
- जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो।
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो।
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्यभारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग / उपक्रम/ मण्डल / स्थानीय निकाय में नियमित/स्थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो।
- परंतु मानसेवी कर्मी तथा आउटसोर्सिंग ऐजेसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी।
- जो स्वयं भारत सरकार / राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राशि रूपये 1000/- या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है।
- जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/ विधायक हो।
- जिनके परिवार का कोई सदस्यभारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड/निगम/मण्डल / उपक्रम का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ संचालक/सदस्य हो।
- जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोडकर) हो ।